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भारत में क्रिप्टोकरेंसी 2026, कड़े टैक्स नियम और डिजिटल रुपये पर आरबीआई का जोर

markets2026-08-20 · 4 min read · 1 reads

भारत में क्रिप्टोकरेंसी वैध है, लेकिन कानूनी मुद्रा नहीं। सरकार तीस प्रतिशत टैक्स लगाती है, जबकि आरबीआई निजी क्रिप्टो के बजाय डिजिटल रुपये को बढ़ावा दे रहा है।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर स्थिति वर्ष 2026 में भी काफी दिलचस्प और जटिल बनी हुई है। एक ओर जहां सरकार इस पर लगातार कड़े टैक्स नियम लागू कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय रिजर्व बैंक निजी क्रिप्टो के बजाय अपनी डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा देने पर पूरा जोर लगा रहा है। इस विषय पर आइए विस्तार से नजर डालते हैं।

क्रिप्टो की कानूनी स्थिति

सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टोकरेंसी की मौजूदा कानूनी स्थिति की। भारत में क्रिप्टोकरेंसी को खरीदना, बेचना और अपने पास रखना पूरी तरह से वैध माना जाता है। हालांकि, एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि बिटकॉइन और एथेरियम जैसी निजी क्रिप्टोकरेंसी को देश में कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

भारत में क्रिप्टो को अपनाने की दर बेहद उल्लेखनीय और प्रभावशाली रही है। वर्ष 2025 के अंत तक देश में क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या बढ़कर लगभग ग्यारह करोड़ नब्बे लाख तक पहुंच गई थी। इस विशाल आंकड़े के साथ भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया भर में पहला स्थान हासिल कर लिया है।

कड़े टैक्स नियम

भारत में क्रिप्टो से होने वाले लाभ पर तीस प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
भारत में क्रिप्टो से होने वाले लाभ पर तीस प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

भारत सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी वीडीए के लिए एक स्पष्ट और निश्चित कर संरचना बनाई है। इसके तहत क्रिप्टो लेनदेन से होने वाले किसी भी प्रकार के लाभ पर एक समान तीस प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। यह दर होल्डिंग की अवधि पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सभी निवेशकों पर समान रूप से लागू होती है।

इस टैक्स पर एक अतिरिक्त बोझ भी जोड़ा जाता है, जिससे कुल कर की दर और भी अधिक बढ़ जाती है। मूल तीस प्रतिशत कर के ऊपर चार प्रतिशत का स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर भी लगाया जाता है। इस प्रकार, क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर प्रभावी कर की दर लगभग इकतीस दशमलव दो प्रतिशत तक पहुंच जाती है।

इस कर व्यवस्था में स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस का भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है। एक वित्तीय वर्ष में दस हजार रुपये से अधिक के लेनदेन पर एक प्रतिशत की दर से टीडीएस काटा जाता है। इसके अलावा, एक अहम बात यह है कि क्रिप्टो में हुए नुकसान को किसी अन्य लाभ के साथ समायोजित करने की अनुमति बिल्कुल नहीं है।

नियामक ढांचा और निगरानी

भारत में क्रिप्टो क्षेत्र की निगरानी कई अलग-अलग सरकारी संस्थाओं द्वारा मिलकर की जाती है। वित्त मंत्रालय और सीबीडीटी जहां कर संबंधी नीति को संभालते हैं, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक मुख्य रूप से मौद्रिक नीति पर ध्यान केंद्रित करता है। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी अनुपालन की पूरी जिम्मेदारी एफआईयू इंडिया के पास है।

क्रिप्टो एक्सचेंजों के पंजीकरण को लेकर भी देश में नियम काफी सख्त बनाए गए हैं। जुलाई 2026 तक कुल चौवन वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाता एफआईयू इंडिया के पास पंजीकृत थे। बिना उचित पंजीकरण के संचालन करना धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की धारा तेरह का सीधा उल्लंघन माना जाता है।

आरबीआई का कड़ा रुख

भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर वर्ष 2026 में बेहद सख्त और स्पष्ट रुख अपनाया है। दो जुलाई को केंद्रीय बैंक ने संसद की एक समिति को साफ शब्दों में बताया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को कानूनी दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। बैंक इसके बजाय डिजिटल रुपये को अपनी प्राथमिकता दे रहा है।

बाजार के वास्तविक आकार को लेकर भी कुछ आधिकारिक अनुमान सामने आए हैं। सरकार के कर विभाग के अनुसार, मई 2026 के अंत तक भारत में लगभग तीन करोड़ नब्बे लाख क्रिप्टो निवेशक मौजूद थे। इन निवेशकों के पास कुल मिलाकर करीब दो अरब दस करोड़ डॉलर मूल्य की क्रिप्टो संपत्ति मौजूद थी।

डिजिटल रुपये को बढ़ावा

निजी क्रिप्टो के एक विकल्प के रूप में आरबीआई अपनी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। यह पहल तेजी से आगे बढ़ रही है और सरकार इसे धीरे-धीरे अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में भी शामिल कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करना और लाभ के वितरण में होने वाली लीकेज को रोकना है।

सख्त प्रवर्तन कार्रवाई

वर्ष 2026 में कर अधिकारियों ने प्रवर्तन को लेकर कई कड़ी कार्रवाइयां भी कीं। जनवरी महीने में एफआईयू इंडिया ने लाइव सेल्फी वाली केवाईसी और जियो टैगिंग जैसे कड़े नियम अनिवार्य कर दिए। इसके साथ ही अप्रैल महीने से एक्सचेंजों और आयकर विभाग के बीच सीधे डेटा साझा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी।

प्रवर्तन एजेंसियों की सक्रियता जून महीने में आकर और अधिक बढ़ गई। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कथित रूप से पच्चीस सौ करोड़ रुपये के अनधिकृत हस्तांतरण के मामले में क्रिप्टो भुगतान करने वाली कुछ कंपनियों पर छापेमारी की। इन कार्रवाइयों से सरकार की मौजूदा सख्ती का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

कुल मिलाकर, भारत में क्रिप्टोकरेंसी का भविष्य नियमन और नवाचार के बीच एक बेहद नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है। जहां एक ओर करोड़ों की संख्या में निवेशक इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, वहीं सरकार और रिजर्व बैंक कड़े नियमों तथा डिजिटल रुपये के माध्यम से इसे नियंत्रित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आने वाला समय ही इसकी असली दिशा तय करेगा।

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